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सोमवार को विजय माल्या के खिलाफ आएगा सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जानिए क्या है पूरा मामला!

नवटाइम्स न्यूज़ by नवटाइम्स न्यूज़
July 10, 2022
in राष्ट्रिय
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विजय माल्या

नई दिल्ली। भगोड़े विजय माल्या को कोर्ट की अवमानना मामले में 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट (Supreme C फैसला सुनाएगा। , अदालत से जानकारी वापस लेने के लिए, सुप्रीम कोर्ट 11 जुलाई को अपना आदेश सुनाएगा। जस्टिस यूयू ललित, रवींद्र एस भट और पीएस नरसिम्हा की बेंच सोमवार को फैसला सुनाएगी। पीठ ने मामले में 10 मार्च को आदेश सुरक्षित रख लिया था। शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा था कि माल्या यूनाइटेड किंगडम में “एक स्वतंत्र व्यक्ति” की तरह व्यवहार करता है और माल्या से संबंधित कार्यवाही के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आ रही है।

  • विजय माल्या को कोर्ट की अवमानना मामले में 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा।
  • 9 मई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को कोर्ट की अवमानना का दोषी पाया था।
  • विजय माल्या ने डियाजियो डील से मिले करीब 40 मिलियन डालर अपने बच्चों को ट्रांसफर कर दिए थे।
  • संपत्ति का खुलासा नहीं करने का दोषी पाया था।

वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता ने मामले में पीठ की सहायता करते हुए कहा था कि माल्या को दो मामलों में दोषी ठहराया गया था – संपत्ति का खुलासा नहीं करने और कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित संयम के अभिव्यंजक आदेशों का उल्लंघन करने के लिए। पिछले साल, शीर्ष अदालत ने यह कहते हुए कि उसने “काफी लंबा” इंतजार किया है और माल्या को यूनाइटेड किंगडम से भारत में प्रत्यर्पित करने के लिए “अब और इंतजार नहीं कर सकता”, अवमानना ​​में सजा की मात्रा पर सुनवाई के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया।

माल्या ने चार करोड़ डालर किए हस्तांतरित 

शीर्ष अदालत ने माल्या को अदालत के आदेश का उल्लंघन करते हुए अपने बच्चों को चार करोड़ डालर हस्तांतरित करने के लिए अदालत की अवमानना ​​का दोषी ठहराया था और विभिन्न अवसरों पर उसके समक्ष पेश होने की मांग की थी। 10 फरवरी को, सुप्रीम कोर्ट ने माल्या को अपने खिलाफ अवमानना ​​मामले में व्यक्तिगत रूप से या वकील के माध्यम से पेश होने के लिए दो सप्ताह का अंतिम अवसर दिया और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो अदालत मामले को तार्किक निष्कर्ष पर ले जाएगी।

सालिसिटर जनरल ने बताया कुछ गोपनीय कार्यवाही यूके में लंबित

विदेश मंत्रालय की ओर से पेश सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने स्पष्ट किया कि यह भारत सरकार का रुख नहीं है कि यूनाइटेड किंगडम इससे पहले, मेहता ने विदेश मंत्रालय के उप सचिव (प्रत्यर्पण) का एक दस्तावेज प्रस्तुत किया था, जिसमें पीठ ने कहा था कि यूनाइटेड किंगडम से भारत में माल्या के प्रत्यर्पण की कार्यवाही अंतिम रूप ले चुकी है, लेकिन कुछ “गोपनीय कार्यवाही” यूके में लंबित हैं। , जिसका विवरण ज्ञात नहीं है। केंद्र ने यह भी कहा था कि माल्या ब्रिटेन में अपील के अपने सभी रास्ते पहले ही समाप्त कर चुके हैं। इससे पहले केंद्र ने शीर्ष अदालत को सूचित किया था कि यूनाइटेड किंगडम में कानूनी जटिलताएं भगोड़े माल्या के प्रत्यर्पण को रोक रही हैं।

माल्या पर 9,000 करोड़ रुपये का बैंक ऋण

माल्या पर 9,000 करोड़ रुपये से अधिक के बैंक ऋण चूक मामले का आरोप है, जिसमें उसकी बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस शामिल है और वर्तमान में यूनाइटेड किंगडम में है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई, 2017 को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के नेतृत्व वाले बैंकों के एक संघ की याचिका पर आदेश जारी किया था, जिसमें दावा किया गया था कि उसने कथित तौर पर ब्रिटिश फर्म डियाजियो से प्राप्त 40 मिलियन अमरीकी डालर अपने बच्चों को “प्रमुख रूप से” स्थानांतरित कर दिया था।

इससे पहले, शीर्ष अदालत ने माल्या से संपत्ति के अपने खुलासे और अपने बच्चों को पैसे के हस्तांतरण की “सच्चाई” के बारे में पूछा था। उस समय, शीर्ष अदालत अवमानना ​​​​कार्रवाई की मांग करने वाले ऋण देने वाले बैंकों की याचिकाओं पर विचार कर रही थी और माल्या को क्रमशः अपतटीय फर्म डियाजियो से प्राप्त 40 मिलियन अमरीकी डालर बैंकों में जमा करने का निर्देश दे रही थी। बैंकों ने तब माल्या पर तथ्यों को छिपाने का आरोप लगाया था और कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का उल्लंघन करते हुए धन को उनके बेटे सिद्धार्थ माल्या और बेटियों लीना माल्या और तान्या माल्या को भेज दिया था।

Tags: nationalnewsSC to probnounce order on Vijay MallayaSupreme CourtSupreme Court on Vijay MallyaVijay mallyaVijay Mallya case
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