EWS कोटा आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी जारी रहेगा गरीबों को 10
  • About Us
  • Advertisements
  • Terms
  • Contact Us
Monday, February 16, 2026
Nav Times News
  • Home
  • चंडीगढ़
  • राज्य
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • दिल्ली
    • उत्तरप्रदेश
    • उत्तराखंड
    • राजस्थान
    • महाराष्ट्र
    • जम्मू & कश्मीर
    • हिमाचल प्रदेश
  • राष्ट्रिय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • मनोरंजन
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
  • व्यापार
  • ऑटोमोबाइल्स
  • टेक्नोलॉजी
  • ज्योतिष
  • वीडियो
  • चमकते सितारे
  • Blogs
  • Home
  • चंडीगढ़
  • राज्य
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • दिल्ली
    • उत्तरप्रदेश
    • उत्तराखंड
    • राजस्थान
    • महाराष्ट्र
    • जम्मू & कश्मीर
    • हिमाचल प्रदेश
  • राष्ट्रिय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • मनोरंजन
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
  • व्यापार
  • ऑटोमोबाइल्स
  • टेक्नोलॉजी
  • ज्योतिष
  • वीडियो
  • चमकते सितारे
  • Blogs
No Result
View All Result
Nav Times News
No Result
View All Result
Home राष्ट्रिय

EWS कोटा आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी जारी रहेगा गरीबों को 10 फीसदी कोटा जानिए पूरा मामला |

नवटाइम्स न्यूज़ by नवटाइम्स न्यूज़
November 7, 2022
in राष्ट्रिय
0
EWS

Economically Weaker Section: गरीबी रेखा से निचे व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को सरकार द्वारा मिलने वाले EWS कोटे पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज अहम फैसला सुनाया गया है। अदालत ने इस 10 फीसदी आरक्षण को वैध करार देते हुए इसे भविष्य में जारी रखने को कहा है। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने ईडल्ब्यूएस आरक्षण को सही करार दिया। उन्होंने कहा कि यह कोटा संविधान के मूलभूत सिद्धांतों और भावना का उल्लंघन नहीं करता है। माहेश्वरी के अलावा जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी ने EWS कोटे के पक्ष में अपनी राय दी है। उनके अलावा जस्टिस JP पारदीवाला ने भी गरीबों को मिलने वाले 10 फीसदी आरक्षण को सही करार दिया।

ये भी पड़े – मध्य प्रदेश में पत्नी ने लगाया पति पर अननैचुरल सेक्स का आरोप

जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी ने कहा कि मेरा फैसला जस्टिस माहेश्वरी की राय से सहमत है। उन्होंने कहा कि EWS कोटा वैध और संवैधानिक है। हालांकि चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस एस. रवींद्र ने EWS कोटे को अवैध और भेदभावपूर्ण करार दिया। इस तरह सामान्य वर्ग के गरीब तबके को मिलने वाले 10 फीसदी EWS आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने 3-1 से मुहर लगा दी है। 5 जजों की संवैधानिक बेंच में जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस एस. रविंद्र भट ही ऐसे थे, जिन्होंने इस कोटे को गलत करार दिय़ा। उन्होंने कहा कि यह कानून भेदभाव से पूर्ण है और संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। बता दें कि संविधान में 103वें संशोधन के जरिए 2019 में संसद से EWS आरक्षण को लेकर कानून पारित किया गया था। इस फैसले को कई याचिकाओं के जरिए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने आज यहाँ अहम फैसला सुनाया।

ये भी पड़े –  क्या आप कलाकार बनाना चाहते है ? क्या आप फिल्म जगत में अपना नाम बनाना चाहते है?

जस्टिस पारदीवाला बोले- आखिर कब तक जारी रहेगा यह EWS आरक्षण|:

EWS कोटे पर वैधता को लेकर फैसला सुनाते हुए जस्टिस जेबी पारदीवाला ने अहम टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि यह भी विचार करने की जरूरत है कि आरक्षण कब तक जरूरी है? उन्होंने कहा कि गैर-बराबरी को दूर करने के लिए आरक्षण कोई अंतिम समाधान नहीं है। यह सिर्फ एक शुरुआत भर है। इस बीच एक्सपर्ट्स का कहना है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण की वैधता को सुप्रीम कोर्ट से मंजूर कर देने जाने के बाद इस तर्ज पर राज्यों में भी कुछ जातियों को आरक्षण प्रदान करने पर विचार हो सकता है। आगे भविष्ये में भी इस मुद्दे पर अहम फैसला लिया जा सकता है |

Tags: approved by the Supreme CourtEconomically WeakerEconomically Weaker SectionEWSEWS 10% QuotaEWS quota reservationEWS ReservationInternational News By NavTimesन्यूज़NavtimesNavtimes न्यूज़NTN newsreservationSupreme Court
Advertisement Banner Advertisement Banner Advertisement Banner
नवटाइम्स न्यूज़

नवटाइम्स न्यूज़

Recommended

NAP

NAP: पाकिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पीएम शहबाज शरीफ ने इमरान को ठहराया जिम्मेदार, लगाया ये आरोप

4 years ago
crude oil

यूरोपियन यूनियन के फैसले से crude oil 120 डॉलर के पार, बढ़ सकती हैं पेट्रोल-डीजल की कीमतें

4 years ago
Facebook Twitter Instagram Pinterest Youtube Tumblr LinkedIn

Nav Times News

"भारत की पहचान"
Phone : +91 7837667000
Email: navtimesnewslive@gmail.com
Location : India

Follow us

Recent News

Kotak Mahindra Prime Limited

Kotak Mahindra Prime Limited द्वारा समर्थित सेवलाइफ फाउंडेशन ने किया एनएच-60 के उच्च जोखिम वाले पिंपलगांव-मालेगांव खंड पर बुनियादी आघात जीवन सहायता प्रशिक्षण का आयोजन

February 16, 2026
Cipcal

Cipcal ने ‘हंसा’ के जरिए रोज़ की थकान को दिया नया मतलब

February 16, 2026

Click on poster to watch

Bhaiya ji Smile Movie
Bhaiya ji Smile Movie

© 2021-2026 All Right Reserved by NavTimes न्यूज़ . Developed by Msasian Entertainment (MS GROUPE)

No Result
View All Result
  • Home
  • चंडीगढ़
  • राज्य
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • दिल्ली
    • उत्तरप्रदेश
    • उत्तराखंड
    • राजस्थान
    • महाराष्ट्र
    • जम्मू & कश्मीर
    • हिमाचल प्रदेश
  • राष्ट्रिय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • मनोरंजन
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
  • व्यापार
  • ऑटोमोबाइल्स
  • टेक्नोलॉजी
  • ज्योतिष
  • वीडियो
  • चमकते सितारे
  • Blogs

© 2021-2026 All Right Reserved by NavTimes न्यूज़ . Developed by Msasian Entertainment (MS GROUPE)