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EWS कोटा आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी जारी रहेगा गरीबों को 10 फीसदी कोटा जानिए पूरा मामला |

नवटाइम्स न्यूज़ by नवटाइम्स न्यूज़
November 7, 2022
in राष्ट्रिय
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EWS

Economically Weaker Section: गरीबी रेखा से निचे व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को सरकार द्वारा मिलने वाले EWS कोटे पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज अहम फैसला सुनाया गया है। अदालत ने इस 10 फीसदी आरक्षण को वैध करार देते हुए इसे भविष्य में जारी रखने को कहा है। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने ईडल्ब्यूएस आरक्षण को सही करार दिया। उन्होंने कहा कि यह कोटा संविधान के मूलभूत सिद्धांतों और भावना का उल्लंघन नहीं करता है। माहेश्वरी के अलावा जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी ने EWS कोटे के पक्ष में अपनी राय दी है। उनके अलावा जस्टिस JP पारदीवाला ने भी गरीबों को मिलने वाले 10 फीसदी आरक्षण को सही करार दिया।

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जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी ने कहा कि मेरा फैसला जस्टिस माहेश्वरी की राय से सहमत है। उन्होंने कहा कि EWS कोटा वैध और संवैधानिक है। हालांकि चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस एस. रवींद्र ने EWS कोटे को अवैध और भेदभावपूर्ण करार दिया। इस तरह सामान्य वर्ग के गरीब तबके को मिलने वाले 10 फीसदी EWS आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने 3-1 से मुहर लगा दी है। 5 जजों की संवैधानिक बेंच में जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस एस. रविंद्र भट ही ऐसे थे, जिन्होंने इस कोटे को गलत करार दिय़ा। उन्होंने कहा कि यह कानून भेदभाव से पूर्ण है और संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। बता दें कि संविधान में 103वें संशोधन के जरिए 2019 में संसद से EWS आरक्षण को लेकर कानून पारित किया गया था। इस फैसले को कई याचिकाओं के जरिए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने आज यहाँ अहम फैसला सुनाया।

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जस्टिस पारदीवाला बोले- आखिर कब तक जारी रहेगा यह EWS आरक्षण|:

EWS कोटे पर वैधता को लेकर फैसला सुनाते हुए जस्टिस जेबी पारदीवाला ने अहम टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि यह भी विचार करने की जरूरत है कि आरक्षण कब तक जरूरी है? उन्होंने कहा कि गैर-बराबरी को दूर करने के लिए आरक्षण कोई अंतिम समाधान नहीं है। यह सिर्फ एक शुरुआत भर है। इस बीच एक्सपर्ट्स का कहना है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण की वैधता को सुप्रीम कोर्ट से मंजूर कर देने जाने के बाद इस तर्ज पर राज्यों में भी कुछ जातियों को आरक्षण प्रदान करने पर विचार हो सकता है। आगे भविष्ये में भी इस मुद्दे पर अहम फैसला लिया जा सकता है |

Tags: approved by the Supreme CourtEconomically WeakerEconomically Weaker SectionEWSEWS 10% QuotaEWS quota reservationEWS ReservationInternational News By NavTimesन्यूज़NavtimesNavtimes न्यूज़NTN newsreservationSupreme Court
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