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सेल्स टैक्स विभाग की एक मुश्त भुगतान स्कीम लागू : सुरेंद्र बंसल (Surendra Bansal)

नवटाइम्स न्यूज़ by नवटाइम्स न्यूज़
January 12, 2024
in हरियाणा
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Surendra Bansal

हरियाणा सरकार ने सेल्ज टैक्स विभाग द्वारा सेल्स टैक्स, इन्ट्री टैक्स, एन्टरटेनमेन्ट टैक्स जैसे करों के 30 जून 17 तक के बकाया के लिए एक मुश्त भुगतान स्कीम लागू की है। इस विषय पर विचार करने के लिए विभाग के डीईटीसी सिरसा डा. शफीक मोहम्मद व जिला बिक्री कर बार एसोसिएशन के प्रधान सुरेन्द्र बांसल (Surendra Bansal) एडवोकेट की संयुक्त अध्यक्षता में डीईटीसी आफिस में स्थित जिला बिक्री कर बार रूम में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में विस्तार से इस एक मुश्त भुगतान स्कीम पर मंथन किया गया।

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इस बैठक में कुछ बातें उभर कर सामने आई जैसे कि योजना के अनुसार पुराने सेल्ज टैक्स अथवा वैट हैं, जो कि 30 जून 2017 के केसों में बकाया निकलता है, उनको चार भागों में बांटा गया है। हर योजना के अलग-अलग लाभ हैं। ब्याज व जुर्माना पूर्ण रूप से माफ किया गया है, जबकि वास्तविक सेल्ज टैक्स अथवा वैट के अन्तर्गत मूल टैक्स के भुगतान पर भी रियायत दी गई है। जो व्यापारी पिछले सालों के बकाया के लिए अपील में गए हैं, उन्हें केवल तीस प्रतिशत तक ही टैक्स जमा करवाना होगा, जब कि अन्य केसों में तीस प्रतिशत से लेकर सौ प्रतिशत राशि जमा करवानी होगी।

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यह योजना 30 मार्च तक लागू रहेगी। इस मौके पर सेल्ज टैक्स विभाग के अधिकारी गिरधारी सिंह, हंसराज, सुरेन्द्र गोदारा, सतवीर सिंह व मनोज मेहता ने भी अपने विचार रखे, जबकि बिक्रीकर बार एसोसिएशन के सदस्य निरंजन हिसारिया, जयन्ती प्रसाद गोयल, महेश झूंथरा, जय गोबिन्द गर्ग, राजीव गुप्ता, अशोक गोयल, रोहित बांसल, साहिल बांसल सहित अन्य कर सलाहकार उपस्थित थे। (Surendra Bansal)

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इस मौके पर बार के सचिव संजय जैन एडवोकेट ने बताया कि जिस व्यापारी का पिछले सालों का कर अथवा वैट बकाया है, उन्हें इस योजना का लाभ लेने के लिए अपने-अपने कर सलाहकारों से सम्पर्क करके छूट की जानकारी लेनी चाहिए। क्योंकि इस स्कीम में छूट लेने के लिए ऑन लाईन के अलावा ऑफलाईन भी कार्यालय में अप्लाई करना होगा। प्रत्येक व्यापारी को छूट का लाभ लेने के लिए अप्लाई करना ही होगा, अपने आप किसी भी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी।

Tags: HaryanaImplementOne Lump Sum Payment SchemeSales Tax DepartmentSurendra Bansal
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