नई दिल्ली। अगर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने जा रहे हैं तो कुछ चीजों के बारे में डिटेल से जान लेना आपके लिए अच्छा होगा। आयकर विभाग ने आईटीआर फाइल (ITR File) करने के नियमों में कुछ अहम बदलाव कर दिए हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 (Assessment Year 2022-23) के लिए रिटर्न फाइल करने से पहले सभी चीजों को अच्छी तरह समझ लें।
क्या हुआ है बदलाव
अगर आप इस बात से डर रहे हैं कि नियम बदलने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना आपके लिए सिरदर्द साबित होगा तो हम आपको बता दें कि ऐसा बिलकुल नहीं है। ऐसा नहीं है कि नियमों में कोई भारी-भरकम बदलाव किया गया है। बाकी अभी चीजें वही हैं, बस इतना है कि आपको कुछ अतिरिक्त जानकारियां देनी होंगी। इसके लिए फॉर्म के फॉर्मेट में कुछ नई चीजें जोड़ी गई हैं। इन बदलावों के बारे में जानकारी नहीं होने पर आपको अपना आईटीआर फॉर्म भरने में परेशानी हो सकती है।
पीएफ फंड पर ब्याज
यदि कर्मचारी भविष्य निधि खाते (EPF) में आपका योगदान हर साल दो लाख पचास हजार रुपये से ज्यादा है तो इस पर मिलने वाले ब्याज पर अब टैक्स लगेगा। आपको आईटीआर फॉर्म में इस ब्याज के बारे में पूरी और सही जानकारी देनी होगी। ऐसे न करने पर आपका आईटीआर क्लेम रद्द कर दिया जाएगा।
प्रॉपर्टी खरीदी या बेची है
IRT Form में आपको Capital Gains में खरीदी या बेची गई संपत्ति के बारे जानकारी देनी होगी। अगर आपने 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 के बीच कोई संपत्ति खरीदी या बेची है तो इसकी पूरी जानकारी देनी होगी। आपने यह सौदा किस तारीख को किया था, यह बताना भी जरूरी है। यदि आपने अपने घर की मरम्मत कराई है या उसमें कोई नया काम करवाया है तो इसकी जानकारी भी हर साल के आधार पर देनी होगी। इस बार से आपको इंडेक्स कॉस्ट के साथ-साथ प्रॉपर्टी खरीदने का मार्केट रेट भी बताना होगा।
रेसिडेंशियल स्टेटस
नए नयमों के अनुसार, अब आईटीआर फाइल करने के दौरान रेसिडेंशियल स्टेटस बताना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि आप आईटीआर-2 या आईटीआर-3 फॉर्म भर रहे हैं तो आपको बताना होगा कि आप कब से भारत में रह रहे हैं।
अगर विदेश में कोई प्रॉपर्टी या इनकम है
यदि आपने विदेश में कोई प्रॉपर्टी बनाई है या विदेश में मौजूद किसी प्रॉपर्टी से आपको किराया या ब्याज के रूप में कोई आमदनी हुई है तो आईटीआर(ITR) फाइल करते समय इस बारे में जानकारी देनी होगी। इसके लिए भी आईटीआर-2 या आईटीआर-3 फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। यदि आपने देश के बाहर कोई प्रॉपर्टी बेची है तो भी आईटीआर फाइलिंग के समय इस बारे में जानकारी देनी होगी। प्रॉपर्टी कहां थी और उसका खरीदार कौन था, इसकी जानकारी भी जरूरी है।
अगर पेंशन पाते हैं तो देनी होगी ये डिटेल
अगर आप पेंशनर हैं तो आईटीआर(ITR) फॉर्म में इसके बारे में आपको बताना होगा। पेंशनर्स को पेंशन के सोर्स के बारे में बताना होगा। आपको पेंशन कहां से मिलती है, इसकी जानकारी देनी होगी।