नई दिल्ली। गुजरात दंगा मामले में गठित विशेष जांच दल यानी SIT की क्लीन चिट रिपोर्ट के खिलाफ जाकिया जाफरी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में 2002 के गुजरात दंगों में तत्कालीन राज्य के सीएम नरेंद्र मोदी और कई अन्य लोगों को विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा दी गई क्लीन चिट को चुनौती देने वाली कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी की विधवा जकिया जाफरी ने याचिका दाखिल की थी।
जाकिया जाफरी की याचिका पर जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने फैसला सुनाई। जाकियाजाफरी ने सुप्रीम कोर्ट में सात महीने पहले 9 दिसंबर 2021 को याचिका दाखिल की थी। तब गुजरात के मुख्यमंत्री रहे अब के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाली एसआईटी रिपोर्ट को चुनौती देने वाली जाकिया जाफरी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।
गौरतलब है कि गुजरात दंगों में जाकिया जाफरी के पति तब कांग्रेस से विधायक रहे एहसान जाफरी को दंगाई भीड़ ने मार डाला था। गुजरात दंगों के दौरान गुलबर्ग सोसाइटी हत्याकांड में एहसान जाफरी भी मारे गए थे। एहसान जाफरी की विधवा जाकिया जाफरी ने एसआईटी की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी थी।
बता दें कि एसआईटी की रिपोर्ट में प्रदेश के उच्च पदों पर रहे लोगों को क्लीन चिट दी गई थी। एसआईटी ने राज्य के उच्च पदाधिकारियों की ओर से गोधरा ट्रेन अग्निकांड और उसके बाद हुए दंगे भड़काने में किसी भी साजिश को नकार दिया था। साल 2017 में गुजरात हाईकोर्ट ने एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ जाकिया की शिकायत खारिज कर दी थी। एसआईटी रिपोर्ट को चुनौती देने वाली याचिका गुजरात हाईकोर्ट से खारिज होने के बाद जाकिया जाफरी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।