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SC-ST एक्ट पर लखनऊ हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी, जानें- मुआवजे को लेकर जज ने क्या कहा?

नवटाइम्स न्यूज़ by नवटाइम्स न्यूज़
August 5, 2022
in उत्तर प्रदेश, राज्य
0
SC-ST

लखनऊ। SC-ST Act: इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में राज्य सरकार को राय दी है कि अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम (SC-ST Act) के तहत दर्ज मामलों में पीड़ित को अभियुक्त की दोषसिद्धि के उपरांत ही मुआवजा दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि हम प्रतिदिन यह ट्रेंड देख रहे हैं कि एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामलों में मुआवजा मिलने के बाद पीड़ित अभियुक्त से समझौता कर लेते हैं।

यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने इसरार उर्फ इसरार अहमद व अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया। याचियों ने उनके खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत रायबरेली जनपद की विशेष अदालत में दाखिल चार्जशीट और पूरे मुकदमे को खारिज किए जाने की मांग की थी। याचियों का कहना था कि इस मामले में उनकी वादी के साथ सुलह हो चुकी है। वादी ने भी याचियों का समर्थन करते हुए सुलह हो जाने की बात कही।

न्यायालय ने याचिका को स्वीकार कर लिया। साथ ही कहा कि इस मामले में वादी को राज्य सरकार से मुआवजे के तौर पर 75 हजार रुपये मिल चुके हैं। एससी-एसटी एक्ट में मुआवजे का पैसा मिलने के बाद पीड़ित द्वारा अभियुक्त से सुलह कर लेने का उदाहरण प्रतिदिन इस कोर्ट के समक्ष आ रहा है।

इस प्रकार से मुआवजा बांटकर टैक्स पेयर्स के पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है। लिहाजा उचित यही होगा कि एससी-एसटी एक्ट के तहत अभियुक्त की दोषसिद्धि होने पर ही पीड़ित को मुआवजा प्रदान किया जाए, न कि एफआईआर दर्ज होने या मात्र चार्जशीट दाखिल होने पर।

न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि जिन मामलों में मुआवजा दिया जा चुका है और वादी व अभियुक्त के बीच समझौते के आधार पर हाई कोर्ट द्वारा चार्जशीट खारिज की जा चुकी है, ऐसे मामलों में सरकार मुआवजे की रकम को वादी अथवा पीड़ित से वापस लेने को स्वतंत्र है।

Tags: Allahabad High CourtAllahabad High Court Lucknow BenchHigh Court newslucknow-city-common-man-issuesnewsSC ST Actstate
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