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Home राज्य

कर्नाटक के अस्पताल में अस्पातलकर्मी ने महिला के शव के साथ किया दुष्कर्म, कर्नाटक हाईकोर्ट ने मुर्दाघरों में CCTV कैमरे लगाने के दिए निर्देश किए जारी|

देश में आए दिन हम लोग बच्चियों और महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामले सुनते ही आ रहे हैं. दिन प्रतिदिन ये घटनाएं देश में बढ़ती ही जा रही हैं|

by नवटाइम्स न्यूज़
June 2, 2023
in राज्य
Karnataka Hospital

देश में आए दिन हम लोग बच्चियों और महिलाओं के साथ दुष्कर्म (Karnataka Hospital) के मामले सुनते ही आ रहे हैं. दिन प्रतिदिन ये घटनाएं देश में बढ़ती ही जा रही हैं. वही, अब देश में ये भी देखने को मिल रहा हैं कि अब अस्पतालों में महिलाओं के शवों के साथ भी रेप की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं और महिलाओं के शवों के साथ दुष्कर्म अस्पताल कर्मी ही महिलाओं और युवतियों के साथ ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं. शिकायतें सामने आने के बाद कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को मुर्दाघरों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं. आदेशों का पालन कराने के लिए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 6 महीने का समय दिया है|

दरअसल, हत्या और नेक्रोफ़ीलिया (शवों के साथ रेप) के मामले की सुनवाई करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा, “यह हमारे संज्ञान में लाया गया है  कि अधिकांश सरकारी और निजी अस्पतालों में मोर्चरी में युवा महिलाओं के शवों के साथ इनकी रखवाली के लिए रखे गए कर्मी रेप करते हैं|”

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के लिए यह सुनिश्चित करने का सही समय है कि ऐसे अपराध न हों, जिससे मृत महिला की गरिमा बनी रहे. न्यायमूर्ति बी वीरप्पा और न्यायमूर्ति वेंकटेश नाइक टी की खंडपीठ ने केंद्र सरकार (Karnataka Hospital) से भारत में नेक्रोफिलिया के अपराधीकरण के लिए एक नया कानून बनाने का आह्वान करते हुए कहा, “दुर्भाग्य से भारत में, नेक्रोफिलिया के खिलाफ कोई कानून नहीं है|”

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कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को दिए ये आदेश-

  1. राज्य सरकार आदेश की तारीख से 6 महीने के भीतर महिला के शव के खिलाफ किसी भी अपराध को रोकने के लिए सभी सरकारी और निजी अस्पतालों के मुर्दाघरों में सीसीटीवी कैमरे लगाना सुनिश्चित करेगी.
  2. सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मुर्दाघर की नियमित सफाई हो और मुर्दाघर की स्वच्छता बनाए रखी जाए ताकि शवों को उचित, स्वच्छ वातावरण में संरक्षित किया जा सके.
  3. प्रत्येक सरकारी और निजी अस्पताल को क्लिनिकल रिकॉर्ड की गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए और मृतक से संबंधित जानकारी की सुरक्षा के लिए एक तंत्र होना चाहिए, (Karnataka Hospital) विशेष रूप से ऐसे मामलों के लिए जो कलंकित और सामाजिक रूप से आलोचनात्मक हों, जैसे कि एचआईवी और आत्महत्या के मामले.
  4. पोस्टमार्टम कक्ष आम जनता या आगंतुकों की सीधी दृष्टि के अंतर्गत नहीं आना चाहिए.
  5. सरकारी और निजी अस्पतालों के कर्मचारियों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि शव को कैसे संभालना है और मृतक के परिचारकों के साथ संवेदनशीलता के साथ कैसे पेश आना है.

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कानून नहीं होने पर शव से रेप के मामले में बरी आरोपी

कर्नाटक हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से शवों के साथ बलात्कार को अपराध बनाने और इसके लिए सजा का प्रावधान करने के लिए आईपीसी में संशोधन करने या नया कानून लाने के लिए कहा है. अदालत ने आईपीसी की धारा 376 के तहत  एक व्यक्ति को बरी करने के बाद यह सिफारिश की क्योंकि शवों के साथ रेप करने के आरोपी को दोषी ठहराने की धारा नहीं है.  आरोपी ने एक महिला की हत्या की थी और फिर उसके शरीर के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे|

हालांकि अदालत ने आरोपी को धारा 302 के तहत कठोर कारावास की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया.  जस्टिस बी वीरप्पा और वेंकटेश नाइक टी की बेंच ने 30 मई को अपने फैसले में कहा कि शख्स ने शव के साथ बलात्कार किया था, (Karnataka Hospital) लेकिन यह धारा 373 और 377 में स्पष्ट नहीं है क्योंकि शव को व्यक्ति नहीं माना जा सकता. इसलिए ये आईपीसी की धारा 376 के तहत दंडनीय अपराध नहीं है|

साल 2015 का है यह पूरा मामला

आपको बता दें, कि हत्या और दुष्कर्म की यह घटना 25 जून 2015 की है. आरोपी और पीड़ित दोनों तुमकुरु जिले के एक गांव के रहने वाले है. 21 वर्षीय पीड़िता के भाई ने अपनी बहन की हत्या के बाद शिकायत दर्ज कराई. वह अपनी कंप्यूटर क्लास से वापस नहीं लौटी थी और घर के रास्ते में उसका गला रेता हुआ शव मिला था. (Karnataka Hospital) 22 वर्षीय आरोपी को एक हफ्ते बाद गिरफ्तार किया गया था. हालांकि, कर्नाटक में इस घटना के बाद कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा अस्पतालों के मुर्दाघरों में कैमरा लगाने के निर्देश जारी किए हैं|

Tags: CCTV Camerakarnataka courtKarnataka High CourtKarnataka HospitalKarnataka News By NavTimes न्यूज़morturyRape with dead bodies
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