नोएडा। जिला न्यायालय ने पत्नी की डंडे से पीट कर हत्या करने वाले दोषी बसरुद्दीन निवासी रबूपुरा के मिर्जापुर गांव को life imprisonment की सजा सुनाई है। केस की सुनवाई के दौरान कुल सात गवाह पेश हुए। आरोप है कि आरोपित शराब के नशे में पत्नी को पीटता था। केस की सुनवाई अपर जिला जज वेद प्रकाश वर्मा ने की।
जिला शासकीय अधिवक्ता ब्रहमजीत भाटी एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रोहताश शर्मा ने बताया कि 19 सितंबर 2012 को रबूपुरा कोतवाली में अमन नीशा महिला की हत्या के संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप था कि महिला की हत्या उसके पति बसरुद्दीन ने डंडे से पीट कर की है। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार किया था।
केस की सुनवाई कोर्ट में शुरू हुई। जांच में पुलिस ने यह तथ्य पेश किए कि लोहे के डंडे से महिला को पीटा गया था। महिला व आरोपित की शादी 17 वर्ष पूर्व हुई थी। महिला पूर्व में कई बार पति को शराब पीने से मना करती थी। इसी से नाराज होकर बसरुद्दीन ने पत्नी की हत्या कर दी थी।
कोर्ट ने गवाह एवं साक्ष्यों के आधार पर बसरुद्दीन को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास(life imprisonment) की सजा सुनाई है। उस पर बीस हजार का आर्थिक दंड लगाया गया है। आर्थिक दंड नहीं देने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा सुनने के बाद बसरुद्दीन छाती पर हाथ रखकर जमीन पर बैठ गया।