• About Us
  • Advertisements
  • Terms
  • Contact Us
Tuesday, May 19, 2026
Nav Times News
  • Home
  • चंडीगढ़
  • राज्य
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • दिल्ली
    • उत्तरप्रदेश
    • उत्तराखंड
    • राजस्थान
    • महाराष्ट्र
    • जम्मू & कश्मीर
    • हिमाचल प्रदेश
  • राष्ट्रिय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • मनोरंजन
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
  • व्यापार
  • ऑटोमोबाइल्स
  • टेक्नोलॉजी
  • ज्योतिष
  • वीडियो Video
  • चमकते सितारे
  • Blogs
  • Home
  • चंडीगढ़
  • राज्य
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • दिल्ली
    • उत्तरप्रदेश
    • उत्तराखंड
    • राजस्थान
    • महाराष्ट्र
    • जम्मू & कश्मीर
    • हिमाचल प्रदेश
  • राष्ट्रिय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • मनोरंजन
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
  • व्यापार
  • ऑटोमोबाइल्स
  • टेक्नोलॉजी
  • ज्योतिष
  • वीडियो Video
  • चमकते सितारे
  • Blogs
No Result
View All Result
Nav Times News
No Result
View All Result
Home राष्ट्रिय

पत्रकार सिद्धिक कप्पन को 23 महीने बाद SC से जमानत, हाथरस जाते वक्त यूपी पुलिस ने किया था गिरफ्तार

नवटाइम्स न्यूज़ by नवटाइम्स न्यूज़
September 9, 2022
in राष्ट्रिय
0
सिद्धिक कप्पन

नई दिल्ली।  केरल के पत्रकार सिद्धिक कप्पन (Sidhique Kappan) को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जमानत दे दी। पिछले माह के अंत में पत्रकार की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार के लिए नोटिस जारी किया था।  उल्लेखनीय है कि पत्रकार समेत अन्य लोगों को उत्तर प्रदेश पुलिस ने 5 अक्टूबर 2020 को गिरफ्तार किया था। यह गिरफ्तारी UAPA (Unlawful Activities Prevention Act ) के तहत की गई थी।

मामले की सुनवाई करने वाली बेंच में CJI यूयू ललित और जस्टिस एस रवींद्र भट्ट और जस्टिस पी एस नरसिम्हा शामिल हैं।  चीफ जस्टिस ने मामले में कहा कि दिल्ली पुलिस के पास आगामी छह सप्ताह तक पत्रकार को रिपोर्ट करना होगा और इसके बाद केरल पुलिस को रिपोर्ट देनी होगी।

CJI यूयू ललित,  जस्टिस एस रवींद्र भट्ट और जस्टिस पी एस नरसिम्हा की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कप्पन की जमानत का विरोध किया था और कोर्ट में दायर किए गए हलफनामे में कहा था कि सिद्धिक कप्पन के चरमपंथी संगठन पापुलर फ्रंट आफ इंडिया ( PFI) के साथ गहरे संबंध हैं। राष्ट्र विरोधी एजेंडा वाले PFI का काम देश में धार्मिक कलह और आतंक फैलाना है। इसके अलावा पत्रकार पर दिल्ली दंगे यानि CAA-NRC और बाबरी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले व हाथरस की घटना को लेकर धार्मिक उन्माद फैलाने की साजिश का हिस्सा बताया गया।

उत्तर प्रदेश सरकार ने सिद्धिक कप्पन की जमानत का विरोध किया था और कोर्ट में दायर किए गए हलफनामे में कहा था कि सिद्धिक कप्पन के चरमपंथी संगठन पापुलर फ्रंट आफ इंडिया ( PFI) के साथ गहरे संबंध हैं। राष्ट्र विरोधी एजेंडा वाले PFI का काम देश में धार्मिक कलह और आतंक फैलाना है।

सुप्रीम कोर्ट में कप्पन ने जमानत याचिका दाखिल की थी जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। 3 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने हाथरस के में दलित लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में माहौल में तनाव होने के बाद भी वहां जाने के प्रयास करने वाले पत्रकार सिद्दीकी सिद्धिक कप्पन को राहत नहीं दी थी।

Tags: Kappan bailKerala journalist Siddique Kappannationalnational newsnewsSupreme CourtUP Hathras Caseसिद्धिक कप्पन
Advertisement Banner Advertisement Banner Advertisement Banner
नवटाइम्स न्यूज़

नवटाइम्स न्यूज़

Digital Head @ Nav Times News

Recommended

न्यायाधीश

ब्रेकिंग न्यूज – इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के मुख्य न्यायाधीश का चयन हो गया है!

4 years ago
ससुराल

ससुराल जा रही दुल्हन प्रेमी के साथ फुर्र, दुल्हा कार में करता रहा इंतजार

4 years ago
Facebook Twitter Instagram Pinterest Youtube Tumblr LinkedIn

Nav Times News

"भारत की पहचान"
+91 (783) 766-7000
Email: navtimesnewslive@gmail.com
Location : India

Follow us

Recent News

Superdry Sport Takes the Court at Sip & Serve — A Padel Evening with Brand Ambassador Lakshya

Superdry Sport Takes the Court at Sip & Serve — A Padel Evening with Brand Ambassador Lakshya

May 18, 2026
The Benefits Making Electric Vehicles Increasingly Popular in India

The Benefits Making Electric Vehicles Increasingly Popular in India

May 18, 2026

Click on poster to watch

Bhaiya ji Smile Movie
Bhaiya ji Smile Movie

© 2021-2026 All Right Reserved by NavTimes न्यूज़ . Developed by Msasian Entertainment (MS GROUPE)

No Result
View All Result
  • Home
  • चंडीगढ़
  • राज्य
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • दिल्ली
    • उत्तरप्रदेश
    • उत्तराखंड
    • राजस्थान
    • महाराष्ट्र
    • जम्मू & कश्मीर
    • हिमाचल प्रदेश
  • राष्ट्रिय
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • मनोरंजन
  • खेल
  • लाइफस्टाइल
  • व्यापार
  • ऑटोमोबाइल्स
  • टेक्नोलॉजी
  • ज्योतिष
  • वीडियो Video
  • चमकते सितारे
  • Blogs

© 2021-2026 All Right Reserved by NavTimes न्यूज़ . Developed by Msasian Entertainment (MS GROUPE)