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असम में 14 वर्ष से काम उम्र की लड़कियों से शादी करने वालो के खिलाफ अब POSCO Act के तहत होगा मुकदमा दर्ज़|

अब 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वालो के खिलाफ लिया जाएगा स्ट्रिक्ट एक्शन| असम में 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वालों के खिलाफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस (POCSO) के तहत कार्रवाई की जाएगी|

नवटाइम्स न्यूज़ by नवटाइम्स न्यूज़
January 23, 2023
in राज्य
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POSCO

अब 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वालो के (POSCO) खिलाफ लिया जाएगा स्ट्रिक्ट एक्शन| असम में 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वालों के खिलाफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस (POCSO) के तहत कार्रवाई की जाएगी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि असम में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर काफी अधिक है, जिसकी सबसे बड़ी वजह से बाल विवाह है। उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राज्य में नाबालिग उम्र की लड़कियों के साथ औसतन 31 प्रतिशत शादियां होती हैं।

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दोषियों पर बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत चलाया जाएगा मुकदमा

मुख्यमंत्री ने कहा, ’14-18 साल की आयु की लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों पर बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा और इस कानून के तहत उनके खिलाफ आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।’ उन्होंने आगे जानकारी दी कि पुलिस को राज्य भर में बाल विवाह के (POSCO) खिलाफ व्यापक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि हर गांव में एक बाल संरक्षण अधिकारी नियुक्त किया जाएगा और ग्राम पंचायत सचिव का यह कर्तव्य होगा कि वे अपने क्षेत्र में होने वाले किसी भी बाल विवाह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएं।

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Tags: assamchild marriage prohibition actchild protection officerCM Hemant Biswa SarmaNavtimesNavtimes न्यूज़NTN newsPosco Actprotection of children against sexual offensesState News By NavTimes न्यूज़
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