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Home राज्य उत्तर प्रदेश

वाराणसी में Gyanvapi मस्जिद के सर्वे की तैयारी, सुप्रीम कोर्ट का तत्काल रोक लगाने से इनकार

नवटाइम्स न्यूज़ by नवटाइम्स न्यूज़
May 13, 2022
in उत्तर प्रदेश, राज्य, राष्ट्रिय
2
Gyanvapi

नई दिल्ली। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे (Gyanvapi mosque Case) का मामला सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंच गया है। सर्वे पर रोक के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता ने शुक्रवार को अदालत में इस केस का जिक्र किया। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से मामले पर जल्दी सुनवाई और यथास्थिति कायम रखने का आदेश देने की मांग की।

हालांकि, कोर्ट ने तत्काल कोई आदेश देने से इन्कार किया। कोर्ट ने कहा कि वे पहले केस की फाइल देखेंगे।

कोर्ट ने दिया है कमीशन कार्यवाही का आदेश

बता दें कि सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक कमीशन कार्यवाही का आदेश दिया है। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से निष्पक्ष न होने का आरोप लगाते हुए एडवोकेट कमिश्नर बदलने की अपील की गई थी। चार दिन तक चली सुनवाई के बाद उनकी अपील खारिज कर दी गई और कमीशन की कार्यवाही को पूरा कराने का आदेश दिया। गुरुवार को एडवोकेट कमिश्वर बदलने की मांग भी खारिज कर दी गई। स्‍पष्‍ट किया गया कि अजय कुमार मिश्रा एडवोकेट कमिश्नर बने रहेंगे। उन्हें 17 मई तक कोर्ट में पूरी कार्यवाही की रिपोर्ट सबमिट करनी होगी।

‘ताला तुड़वाएं या खुलवाएं’

अदालत ने स्‍पष्‍ट आदेश में कहा है कि यदि किसी स्थान पर अवरोध उत्पन्न किया जाता है तो उसे जिला प्रशासन दूर करेगा। जिला प्रशासन को अधिकार पूरा होगा कि ताला खुलवाकर या तुड़वाकर कमीशन की कार्रवाई पूरी कराएं। इस दौरान बाधा बनने वालों पर विधिक कार्रवाई करें और मुकदमा भी दर्ज करवाएं।

फैसला सुनाने वाले जज ने जताई सुरक्षा पर चिंता

ज्ञानवापी(Gyanvapi) मस्जिद केस में फैसला सुनाने वाले जज रवि कुमार दिवाकर ने अपनी और परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है। रवि कुमार दिवाकर ने कहा कि इस साधारण से सिविल वाद को असाधारण बनाकर डर का माहौल पैदा किया जा रहा है। डर इतना है कि अपनी व परिवार की सुरक्षा की चिंता बनी रहती है। घर से बाहर होने पर पत्नी बार-बार सुरक्षा को लेकर चिंता जताती है। लखनऊ में मां ने बातचीत के दौरान मेरी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी।

Tags: Gyanvapi mosque CaseGyanvapi Mosque Survey CasenationalnewsRavi Kumar DiwakarSupreme Courtज्ञानवापी मस्जिद
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