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सबूतों से छेड़छाड़ मामले में अंसल भाइयों की बची सजा माफ, 2.25 करोड़ जुर्माने के आदेश पर राहत नहीं

नवटाइम्स न्यूज़ by नवटाइम्स न्यूज़
July 20, 2022
in राष्ट्रिय
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अंसल

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को रियल एस्टेट कारोबारी सुशील और गोपाल अंसल को सबूतों से छेड़छाड़ मामले में पहले से ही हिरासत में रहने की सजा सुनाई और उन्हें जेल से रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने उन पर लगाए गए जुर्माने की राशि को बढ़ा दिया। कोर्ट ने इन दोनों पर साजिश, आपराधिक विश्वासघात और सबूत मिटाने से जुड़ी तीन धाराओं में तीन-तीन करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इससे पहले निचली अदालत ने दोनों पर 2.25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।

अदालत ने सुशील और गोपाल अंसल को पहले से गुजरी अवधि के लिए सजा सुनाई और धारा 120बी (साजिश) के तहत 1 करोड़ रुपये, धारा 409 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत एक करोड़ और धारा 201 (सबूत नष्ट करना) के तहत एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माने की राशि आज से सात दिनों के भीतर अदा की जानी है। कोर्ट ने दोषी पीपी बत्रा को पहले से ही हिरासत में गुजारी अवधि की सजा सुनाई है। अदालत ने उन पर साजिश के लिए 10,000 रुपये, आपराधिक विश्वासघात के लिए 10,000 रुपये और सबूत नष्ट करने के अपराध के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने दिनेश चंद्र शर्मा को भी जेल में पहले से ही हिरासत में रहने की अवधि के लिए सजा सुनाई। अदालत ने उस पर साजिश के अपराध के लिए 25,000 रुपये, आपराधिक विश्वासघात के अपराध के लिए 25,000 रुपये और अंत में सबूत नष्ट करने के अपराध के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

अदालत ने कहा, “उपहार अग्नि त्रासदी वह थी जहां कई लोगों की जान चली गई और कई घायल हो गए, जिससे प्रभावित परिवार के सदस्यों को गहरी पीड़ा, दर्द और दुख हुआ होगा और यह उस परिवार को समझना है सदस्य इस तरह की घटना को भूल सकेंगे और अपराधियों को माफ कर सकेंगे। यह देखा गया, “यह मानवीय धारणाओं और समझ पर प्रहार करता है कि जीवित परिवार के सदस्य जो अब ‘AVUT’ संघ बनाकर एक साथ जुड़ गए हैं, वे नहीं चाहते कि अपराधी बच निकले और अपने शेष में कई अधिकारों और स्वतंत्रता का आनंद लें। लेकिन इस पूरे आपराधिक मुकदमे को अभियोजन पक्ष द्वारा वर्तमान अपीलकर्ताओं / दोषियों के प्रति अमानवीय और प्रतिशोधी दृष्टिकोण में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है।”

Tags: Court orders release of Ansals brothersGift Evidence Tampering CasenationalnewsSushil and Gopal AnsalUphar evidence tampering case
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