Karnataka Hijab Dispute: सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हिजाब मामला तुरंत सुनवाई करने से अभी इंकार कर दिया हैं. एक वकील ने मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ से कहा कि हिजाब के लिए अनुमति न होने के कारण कई लड़कियां 9 मार्च से शुरू होने वाली अपनी परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगी। इसपर जवाब देते हुए CJI ने कहा, “होली की छुट्टी के बाद सुनवाई के लिए बेंच का गठन करेंगे। दरअसल, होली के कारण 12 मार्च तक सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी रहेगी।
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हिजाब पहनकर परीक्षा में शामिल होने की अनुमति वाली याचिका
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वह एक बेंच का गठन करेगा और कर्नाटक में 5 दिनों के बाद होने वाली परीक्षा में हिजाब पहनने वाली छात्राओं को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देने की याचिका पर सुनवाई करेगा। (Karnataka Hijab dispute) कोर्ट का कहना है कि वह अभी इस मामले पर सुनवाई नहीं करेंगे इस मामले पर सुनवाई अब होली की छुट्टियो के बाद ही की जाएगी|
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